आरएसएस मानहानि केस में राहत बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट से जमानत मिली है। राहुल मंगलवार को ही भिवंडी आ गए थे। बता दें कि राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान आरएसएस पर आरोप लगाया था कि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की हत्या की थी। जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। बुधवार को राहुल गांधी भिवंडी में मैजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। यहां उन्हें जमानत दी गई और केस की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। अपने खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे ही कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट में उनके साथ कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी मौजूद थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरएसएस ने कहा है वो मामला वापस लेने को तैयार है, पर राहुल गांधी पहले मांफी मांगें और कहें कि ऐसी गलती फिर नहीं होगी।
क्या बोले थे राहुल गांधी-
राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को मुंबई के भिवंडी इलाके में एक रैली की थी। रैली के दौरान राहुल ने कहा था “आरएसएस के लोगों पर महात्मा गांधी की हत्या की है।” इस बयान के बाद आरएसएस की एक शाखा के सेक्रेटरी राजेश कुंटे ने राहुल के खिलाफ भिवंडी के लोकल कोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि इससे RSS की छवि को नुकसान पहुंचा है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार –
राहुल ने मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह केस खारिज करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को लताड़ लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेद जताइए या फिर मुकदमे का सामना कीजिए। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को इस बात का सबूत देना होगा कि यह बयान जनहित में दिया गया।
Cong VP Rahul Gandhi leaves Bhiwandi Court after the Court granted him bail on personal surety in connection with RSS defamation case pic.twitter.com/qGCTc0GLOs
— ANI (@ANI) November 16, 2016