मोदी सरनेम विवाद मामले में दो साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत सेशन कोर्ट सोमवार (3 अप्रैल, 2023) को सुनवाई करेगा। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपनी याचिका में सत्र अदालत से मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। राहुल गांधी को पिछले महीने 2019 के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया था।
राहुल गांधी को दो साल की सजा के बाद संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि, उन्हें जमानत दे दी गई और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। वहीं, सजा के तुरंत बाद लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी।
वहीं, चुनाव आयोग ने 29 मार्च को चार विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की, लेकिन वायनाड सीट के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “सीट खाली होने के बाद चुनावों की घोषणा करने के लिए 6 महीने की समयावधि होती है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिनों का समय दिया है, कोई जल्दी नहीं है।” राजीव कुमार ने कहा कि कानून यह भी कहता है कि अगर कार्यकाल की शेष अवधि एक साल से कम होती हो, तो चुनाव नहीं होगा। हालांकि, वायनाड के लिए कार्यकाल एक साल से ज्यादा है।
भाजपा नेता ने किया था मानहानि का मामला दर्ज
भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। लोकसभा में अयोग्य घोषित होने के कुछ दिनों बाद राहुल गांधी को उनके सरकारी बंगले को खाली करने के का नोटिस दिया गया था।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने कहा था, “नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी… चोरों का ग्रुप है। आपकी जेब से पैसे लेते हैं.. किसानों, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को पैसा देते हैं। आपको लाइन में खड़ा करते हैं। बैंक में पैसा डलवाते हैं और ये पैसा नीरव मोदी लेकर चला जाता है। इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे।”