पंजाब के रोपड़ की जिला अदालत ने एक 28 साल के दोषी व्यक्ति को 70 साल जेल की सजा सुनाई है। मेरिंडा शहर के रहने वाले आलम ने 3 जून की रात को अपनी पत्नी काजल, भाभी जसप्रीत और भतीजे साहिल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई और अब रोपड़ की जिला और सत्र अदालत ने तिहरे हत्याकांड में दोषी को तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी को 70 साल जेल की सजा

इसके अलावा एक दूसरे भतीजे के हत्या के प्रयास के लिए आलम को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में दोषी को कुल 70 साल जेल में बिताने होंगे। अदालत ने दोषी को कोई रियायत नहीं दी और कहा कि सभी सजाएं एक के बाद एक चलेंगी।

रूपनगर सेशन जज रमेश कुमारी की अदालत ने दोषी आलम को यह सजा सुनाई है। आलम ने अपने दूसरे भतीजे की भी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। इस मामले में उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास के साथ आलम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

लगाया गया 10 हजार का जुर्माना

अगर आलम जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 2 साल जेल और काटनी होगी। पुलिस जांच में पता चला कि आलम को अपनी पत्नी पर कोरोना के दौरान अवैध संबंधों का शक हो गया और इसी के कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आलम का 9 महीने का बेटा भी उसकी पत्नी के पास सो रहा था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

इसके बाद आलम ने अपनी भाभी और उनके बेटे को भी मार दिया। घटना के बाद आलम ने खुद जहरीला पदार्थ खा लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वह बच गया और उसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। मामले की करीब साढ़े तीन साल तक सुनवाई चली। कोर्ट ने आदेश दिया है की सुनवाई के दौरान जो समय उसने जेल में बिताया है, वह दी गई सजा में कम नहीं होगा।

हैवान बना सूबेदार

हरियाणा के अंबाला में एक रिटायर्ड सूबेदार ने वहशियाना हरकत करते हुए धारदार हथियार से परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी। मरने वालों में 6 महीने का बेटा और 5 साल की बेटी भी शामिल है। आरोपी सूबेदार ने अपने पिता और भाई की बड़ी बेटी पर भी हमला किया था, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक एक साथ पांच लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी हमलावर सभी मृतकों के शवों को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।