Pune Rape Case: बस में एक युवती के साथ बलात्कार करके फरार हुए आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पकड़ने में पुणे पुलिस को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 12 दिनों की पुलिस हिरासत पर भेज दिया गया है। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के वकील वाजिद खान ने उसके बचाव में दलीलें दीं और सवाल उठाया कि युवती ने घटना के दौरान कोई शोर क्यों नहीं मचाया।
आरोपी के वकील ने कहा कि घटना दिन के समय थी इसलिए युवती चिल्ला भी सकती थी। वकील वाजिद खान ने कहा कि युवती के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई।
अदालत में क्या तर्क दिया गया?
अदालत में दलीलों के बारे में बात करते हुए आरोपी के वकील वाजिद खान ने कहा कि हमने दलील दी कि वह किसी भी तरह का आरोपी नहीं है। उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया है और यह साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा घटना का समय शाम 5:45 बजे था, यानी दिन का समय था।। आरोपी के वकील ने यह भी कहा कि हमने तर्क दिया है कि पीड़िता ने न तो चीख-पुकार मचाई और न ही किसी को कहीं बुलाया।
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भाई को ले जाने के पीछे क्या है तर्क?
आरोपी के वकील वाजिद खान ने यह भी कहा कि सरकारी वकील कह रहे थे कि मामला गंभीर है और हमें घटना के समय का मोबाइल फोन और कपड़े चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस उसके भाई को भी अपने साथ ले गई है। उसका भाई सेम उसके जैसा दिखता है।
हिस्ट्रीशीटर है रेप का आरोपी
आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे एक हिस्ट्रीशीटर है, जिसके ऊपर पुणे और अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन-स्नेचिंग के आधा दर्जन मामले दर्ज है। वह 2019 से जमानत पर बाहर था। इसके चलते ही पुलिस ने गुरुवार को ही आरोपी हिस्ट्रीशीटर के बारे में जानकारी देने पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसका पुलिस को फायदा भी हुआ और मुखबिरों ने ही उसकी गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई।
वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह भी सामने आया कि आरोपी की गर्दन पर चोट के निशान थे, जो बताते हैं कि उसने गिरफ्तारी के पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुणे रेप केस के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लिकं पर क्लिक करके पढ़ें इससे जुड़ी खबर