Pune Porsche Accident: पुणे के कल्याणीनगर में पॉर्श कार से बाइक सवार दो लोगों की मौत के मामले में अब महाराष्ट्र की सियासत का माहौल गरमा गया है। इस बीच, गृह मंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने किशोर न्याय बोर्ड के नाबालिग लड़के के प्रति नरम रवैये को लेकर भी हैरानी जताई, जिसमें कहा गया था आरोपी को हादसे पर एक निबंध लिखना होगा।
पुणे में पोर्शे कार मामले में नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत दे दी। फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने जब केस दर्ज किया तो उसने कोर्ट को बताया कि उसकी उम्र 17 साल 8 महीने है। इसलिए उसके खिलाफ वयस्क की तरह ही केस चलाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के द्वारा दिए गए रिमांड के आवेदन में साफतौर पर बताया गया था कि दर्ज किया गया मामला धारा 304 के तहत था, न कि 304 ए के तहत था। उन्होंने कहा कि बोर्ड का फैसला लोगों और प्रशासन दोनों के लिए ही हैरान करने वाला था।
दो बार भी किए गए सील
दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत के दो दिन बाद प्रशासन ने उस बार के खिलाफ भी एक्शन लिया है, जिसने आरोपी नाबालिग को शराब परोसी थी। जिला कलेक्टर ने दो बार को सील करने का आदेश दिया है। राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अपनी जांच में पाया कि उन्होंने कई नियमों का पालन नहीं किया है। इसके बाद एनेक्सी के एक बार और ब्लैक एंड कोसी को सील कर दिया है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोर्शे ड्राइवर शहर के एक बड़े बिल्डर का बेटा है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि नाबालिग ने दोनों जगहों पर शराब पी थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बार में कई तरह की खामियां पाईं। एक अधिकारी ने कहा कि हमने यह फैसला बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 की संबंधित धाराओं के तहत लिया है।
पुलिस बल की मौजूदगी में आबकारी विभाग ने बार में रखी शराब की बोतलें भी जब्त कर ली हैं। बार पर आरोप है कि यहां आरोपी की उम्र की पुष्टि किए बिना ही शराब दी गई। वहीं पुणे पुलिस कोर्ट में कोजी बार के मालिक, मैनेजर और काउंटर मैनेजर को पेश किया और उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग की। इस पर 4 दिन की कस्टडी कोर्ट ने मंजूर कर दी है। तीनों को 24 मई तक पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
पुणे के कल्याणीनगर इलाके में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार पॉर्श कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस कार को एक साढ़े 17 साल का लड़का चला रहा था। इसमें दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी। पुणे पुलिस ने उस नाबालिग लड़के को पकड़ लिया था। पुलिस ने रविवार दोपहर आरोपी को पुणे की एक कोर्ट में पेश किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने उसकी हिरासत और आरोपी पर बालिग जैसा केस चलाने की इजाज मांगी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और आरोपी को जमानत दे दी।
आरोपी के वकील प्रशान पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। जमानत की शर्तों के बारे में उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आरोपी को 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और दुर्घटना पर एक निबंध लिखने के लिए कहा था।