Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे हिट एंड रन केस में जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया है। जिसके बाद आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। इससे पहले शाम चार पुणे सेशन कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। पुलिस ने इन पांच दिनों में आरोपी के पिता से कई अहम बिंदुओं को लेकर पूछताछ करेगी। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के पिता पर लोगों ने स्याही फेंकी थी।

बता दें, पुणे में 18 मई की रात एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार IT इंजीनियर युवक-युवती की मौत हो गई थी। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तो के साथ रिहा कर दिया था, लेकिन बुधवार को उसे एक बार फिर बुलाया गया।

पुणे पुलिस ने केस को गंभीर बताते हुए जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने आदेश के रिव्यू के लिए पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद बुधवार को पुलिस की अर्जी पर बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। जिसके बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी की जमानत रद्द कर दिया।

पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया, ‘आरोपी 18 मई को रात करीब 10:40 बजे कोजी पब गया था। यहां उसने 90 मिनट में 48 हजार रुपए का बिल चुकाया। इसके बाद वह रात 12:10 बजे ब्लैक क्लब मैरियट होटल गया था। यहां से निकलने के बाद रात दो बजे उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था।

एसीपी मनोज पाटिल ने कहा, ‘आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया गया है। एफआईआर में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185- शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा है। उसके खिलाफ IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

नाबालिग को चार शर्तों पर मिली थी जमानत, अब रद्द

  • जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को यरवदा ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन तक काम करने को कहा।
  • सड़क हादसों के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा।
  • नशामुक्ति केंद्र के डॉक्टर से इलाज करवाना, मनोचिकित्सक से सलाह लेना और इसकी रिपोर्ट देनी होगी।
  • भविष्य में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी।

आरोपी के पिता समेत पांच गिरफ्तार

पुणे पुलिस ने अब तक आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर के मुताबिक, नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह जानने के बावजूद उसके पिता ने उसे लग्जरी कार चलाने दे दी। बिल्डर को यह भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, फिर भी उसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत दी।

पुलिस ने जिन अन्य चार लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रह्लाद भूतड़ा, उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले और उसका स्टाफ जयेश बोनकर शामिल हैं। इन पर नाबालिग आरोपी को शराब परोसने का आरोप है।

प्रह्लाद भूतड़ा, सचिन काटकर और संदीप सांगले को 21 मई को कोर्ट में पेश किया गया था। तीनों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कोजी रेस्टोरेंट और ब्लैक क्लब होटल को सील कर दिया गया है। नगर निगम ने बुधवार को विभिन्न पब और बार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया।