पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री शहरयार खान अफरीदी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पीटीआई है तब तक हाफिज सईद को कोई छू भी नहीं सकता। आतंकी हाफिज सईद साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमांइड और कुख्यात आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा का प्रमुख है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इमरान खान के मंत्री सईद को ‘हीरो’ बताने हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शहरयार कहते नजर आते हैं, ‘इंशाअल्लाह…जब तक हम असेंबली में हैं और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़िए, जो पाकिस्तान के लिए कलमा-ए-हक का साथ देगा, हम उसका साथ देंगे। ये हमारा ईमान है…।’
PTI Minister Shehryar Afridi promised Hafiz Saeed & group that as far as PTI is in power, no one can even touch them; Afridi declared Saeed a hero/part of PTI’s faith. Yesterday, Saeed convicted of terror financing. Afridi nowhere on scene & Hamza Abbasi hasn’t offered support. pic.twitter.com/vydhca2zFR
— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) February 13, 2020
खास बात है कि शहरयार खान का वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है जब पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने सईद को आतंकवाद को वित्त पोषण करने के दो मामलों में बुधवार (12 फरवरी, 2020) को 11 साल के कैद औक 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा ऐसे समय में दी गई जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में चार दिन बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है जहां पाकिस्तान को काली सूची में शामिल होने से बचने के लिए अपना पक्ष रखना है।
संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी घोषित सईद को पिछले साल 17 जुलाई को आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह उच्च सुरक्षा वाले लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद है। अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डालर का इनाम भी रखा है। आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने सईद और उसके करीबी सहयोगी जफर इकबाल को साढे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। उसपर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सईद और इकबाल को दो मामलों में यह सजा सुनायी गई है जो लाहौर एवं गुजरांवाला में पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म विभाग के आवेदन पर दर्ज किया गया था। दोनों मामलों में कुल 11 साल की सजा साथ साथ चलेगी।
उप महाभियोजक अब्दुल रऊफ वट्टू ने बताया कि अदालत ने दोनों मामलों में सईद को साढ़े पांच साल – साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई है तथा 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों में सजा साथ साथ चलेगी। अदालत के एक अन्य अधिकारी ने बताया, ‘जब एटीसी न्यायाधीश ने सजा का ऐलान किया तो सईद शांत था।’ संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सईद के अधिवक्ता इमरान फजल गिल ने कहा कि जमात प्रमुख को सजा का ऐलान एफएटीएफ के दवाब का परिणाम है। (एजेंसी इनपुट)

