Kerala University Bills: केरल में पिनाराई विजयन सरकार को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधान सभा द्वारा पारित तीन विधेयकों की मंजूरी रोक दी है। इनमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विश्वविद्यालयों के चांसलर (कुलाधिपति) के पद से हटाने का विधेयक भी शामिल है।

तिरुवनंतपुरम में राजभवन ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने केरल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन नंबर-2) विधेयक, 2022 को मंजूरी देने पर रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाना है। बयान में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित केरल लोकायुक्त विधेयक को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रपति ने केवल एक बिल को मंजूरी दी

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जिन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा था। उनमें विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, 2022 (जो कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज समिति के विस्तार से संबंधित है), विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, 2021 (जो अपीलीय न्यायाधिकरण मुद्दे और अन्य संशोधनों से संबंधित है) और केरल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन नंबर-2) विधेयक, 2022 शामिल हैं। राजभवन के द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कुल सात विधेयकों को नंवबर 2023 में राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था। राष्ट्रपति ने केवल एक केरल लोक आयुक्त संशोधन विधेयक, 2022 को मंजूरी दी है।

राज्यपाल और सरकार के बीच बार-बार टकराव

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पिनाराई विजयन सरकार के बीच बार-बार टकराव देखने को मिला है। पिछले दो साल से विधानसभा के द्वारा पारित किए गए आठ बिल राजभवन में लंबित पड़े हुए हैं। जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिलों को मंजूरी नहीं दी तो पिनाराई विजयन सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस समय, खान के पास आठ बिल लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को कहा था कि वह सरकार द्वारा पारित किए गए बिलों को लटकाकर नहीं रख सकते। इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने आठ में से केवल एक विधेयक को मंजूरी दी थी, जो केरल पब्लिक हेल्थ बिल था। अन्य बिलों को उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी।