प्रयागराज की जिला अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ दायर एक निगरानी याचिका पर पीएमओ को नोटिस भेजा है। पीएम मोदी के खिलाफ यह याचिका पिछले साल कश्मीर यात्रा के दौरान उनके भारतीय सेना की वर्दी पहनने को लेकर दायर की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
यह आदेश सेशन जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने वकील राकेशनाथ पांडे की ओर से पेश निगरानी याचिका पर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में राकेश नाथ ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी को पिछले साल कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना की वर्दी पहने देखा गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है।
पांडे ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ केस दर्ज हो और कार्रवाई की जाए। इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर, 2021 को भी हुई थी, जिसमें राकेशनाथ पांडे द्वारा दायर याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने खारिज कर दिया था। सीजेएम कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो।
फिर, इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका के तौर पर पेश कर चुनौती दी गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिवाली का त्योहार सेना के जवानों के साथ मनाया था। पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना के जवानों संग दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी ने तब जवानों को संबोधित करते हुए कहा था, “मैंने हर दिवाली हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ बिताता हूं।” उन्होंने कहा था कि आप (भारतीय सेना के जवान) सीमा पर होते हैं तो देश की एक सौ तीस करोड जनता चैन से सो पाती है।