प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री पूछने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि केस में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों नेताओं का ट्रायल का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से समन जारी किया गया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस हसमुख डी सुथार ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दोनों नेताओं पर आरोप है कि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली बातें कहीं। इन्हें पिछले साल 7 अप्रैल को पेश होने को कहा गया था। बता दें कि सूचना के अधिकार के तहत पीएमओ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछा गया था।

अब तक मामले में क्या हुआ?

इस मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर जो बयान दिया गया उससे कोई भी समझदार व्यक्ति यह अर्थ लगाएगा कि यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्री दी जाती है और फर्जीवाड़े में संलिप्त है। ऐसे बयान से गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। ट्रायल कोर्ट के बाद मामला सेशल कोर्ट में पहुंचा जहां उसने भी मामले को पूरी तरह सही पाया। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट पहुंची। याचिका में कहा गया कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया है।