हरियाणा के पंचकूला में एक अधेड़ उम्र के शख्स ने मंदिर के एक पुजारी पर कमरे में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। शख्स ने कहा है कि पुजारी ने पहले उससे शराब मंगाई। बाद में उसने एक कमरे में बंद कर उसकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं पुजारी ने उसके मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी।
पीड़ित व्यक्ति की पहचान चंडीगढ़ के मनीमाजरा निवासी राज कुमार सिंह के रूप में हुई है। पीड़ित ने चंडीमंदिर थाने में अपने साथ हुए मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में राजकुमार सिंह ने लिखा है कि गुरुवार की शाम मैं करीब पांच बजे भोलेनाथ मंदिर स्थित केंदूवाले बाबा के दर्शन करने गया था। वहां मोनी या मणि नाम का एक लड़का जो कि एक पुलिस अधिकारी का बेटा है वह पुजारी बाबा गुलाब सिंह के साथ बैठा हुआ था।
उन दोनों ने मुझसे शराब लाने के लिए कहा। शराब पीने के बाद दोनों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरी पिटाई की। इस दौरान पुजारी ने मेरे बाएं कंधे पर स्टील के गिलास से मारा। पुजारी ने पुलिस अधिकारी के बेटे को सुझाव दिया कि मुझे मारकर पास के कुएं में फेंक दिया जाए नहीं तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। पिटाई के दौरान दोनों ने मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया और उसे तोड़कर फेंक दिया। दोनों ने मेरे मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी लेकिन मैं किसी तरह से वहां से बचकर निकल गया।
पीड़ित ने इसकी शिकायत अगले दिन पंचकूला के एमडीसी पुलिस स्टेशन में कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया कि वह क्षेत्र उनके अधिकार में नहीं आता है। इसके बाद पीड़ित ने चंडीमंदिर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
इस पूरे मामले पर द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं चंडीगढ़ के रियल एस्टेट मार्केट में काम करता हूं। मैं पिछले चार या पांच महीनों से धार्मिक उद्देश्यों के लिए हर 10-15 दिन में मंदिर जाता था। बाबा कभी-कभी मुझसे भोजन या किराने का सामान मांगते थे जो मैं उन्हें खुशी-खुशी ला कर देता था। मैं बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हो गया था और उनके लिए शराब भी खरीद कर लाता था। वे नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर आए। इसलिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की।
हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाना), 427 (नुकसान पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।