PAN Aadhaar Linking Last Date: केंद्र सरकार ने शनिवार को पैन और आधार लिंकिंग की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। सरकार ने तीन महीने के लिए समयसीमा बढ़ा कर नागरिकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई है।

बता दें कि सरकार का यह फैसला पैन-आधार लिंकिंग की लास्ट डेट यानि कि 30 सितंबर से पहले आया है। इस साल जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन आधार लिंकिंग के नियमों में बदलाव का एलान किया गया था। सरकार ने तय किया है कि पैन को आधार से लिंक न करने वालों का पैन कार्ड अमान्य (Inoperative) कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर पैन के जरिए आपके वित्तीय लेन-देन पर रोक लग जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिसके पास भी पैन कार्ड है और आधार कार्ड दोनों है उन्हें दोनों को जोड़ना होगा। केंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बैंक खातों, पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरी किया हुआ है। वहीं इस वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।

ऐसे करें लिंक: पैन को आधार से लिंक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। ‘क्विक लिंक्स’ के नीचे बाईं ओर के कॉलम में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। यहां आपको अपना पैन, आधार और नाम साझा करना होगा। जिसके बाद पैन-आधार लिंकिंग को पूरा करने के लिए एक ओटीपी आएगी।

आयकर विभाग आपके आधार विवरण से पैन के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा। ऐसे मामलों में जहां आधार कार्ड पर नाम पैन कार्ड में नाम पूरी तरह से अलग हो ऐसे में उस व्यक्ति को दोनों डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा या व्यक्तिगत रूप से पैन आवेदन केंद्र पर जाना होगा और बॉयोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।