हैदराबाद की एक अदालत ने लोन से जुड़े चीटिंग के केस में पेश न होने पर किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय माल्या और कंपनी के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने पुलिस को माल्या को 13 अप्रैल तक पेश करने के आदेश दिए हैं।

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जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से विजय माल्या के चेक बाउंस होने और भुगतान न कर पाने पर उन पर केस चलाने की अपील दायर की थी, जिसके बाद विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथन के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने हैदराबाद में किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ 11 केस दर्ज करवाए हैं। इससे पहले हैदराबाद की अदालत ने माल्या और रघुनाथन को 10 मार्च तक पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन पेशी नहीं होने के चलते अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि रघुनाथन दो दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए थे।

जीएमआर के वकील अशोक रेड्डी ने कहा, यह 8 करोड़ रुपये का मामला है। मजिस्ट्रेट ने 50 लाख रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में वारंट जारी किए हैं। माल्या के वकील ने पेशी से छूट या कुछ अतिरिक्त समय मांगा था। जीएमआर के वकील ने इस छूट का विरोध किया था और कोर्ट को अटॉर्नी जनरल के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान के बारे में बताया था कि माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद वह देश से बाहर चले गए हैं।

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