नोएडा सेक्टर 143 में करीब 14,000 वर्गमीटर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण ने लॉजिक्स ग्रुप की सहायक कंपनी डोसाइल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 130 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने में विफल रहने के कारण की है। प्राधिकरण ने गुरुवार को यह फैसला लेते हुए जमीन को सील कर दिया। यह प्लॉट 2011 में लॉजिक्स डेवलपर्स को ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवंटित किया गया था, लेकिन छह सालों में इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ।
बकाया भुगतान नहीं होने पर हुई कार्रवाई
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के अनुसार, बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद डोसाइल बिल्डटेक ने बकाया राशि जमा नहीं की। आखिरी नोटिस 22 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसमें 15 दिनों की मोहलत दी गई थी। लेकिन कंपनी ने इसे भी अनदेखा कर दिया। इसके बाद प्राधिकरण ने 13,961 वर्गमीटर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया और रजिस्ट्री भी समाप्त कर दी।
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2011 में लॉजिक्स डेवलपर्स को 1 लाख वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई थी, जिसका एक हिस्सा 2018 में डोसाइल बिल्डटेक को सब-डिवाइड और रजिस्टर्ड किया गया। इस प्लॉट की शुरुआती कीमत 23,550 रुपए प्रति वर्गमीटर थी, जिसकी कुल कीमत 32 करोड़ रुपए तय हुई। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के समय 3.2 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया। समय के साथ दंडात्मक ब्याज जुड़कर बकाया 130 करोड़ तक पहुंच गया। इस प्लॉट की मौजूदा बाजार कीमत करीब 450 करोड़ रुपए आंकी गई है।
नोएडा प्राधिकरण अब इस जमीन को नए डेवलपर को आवंटित करके अपने बकाए की भरपाई करने की योजना बना रहा है। वहीं, डोसाइल बिल्डटेक के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में मामला दायर किया गया है, लेकिन दिवालिया प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। लॉजिक्स डेवलपर्स भी इसी प्रकार की दिवालिया कार्यवाही से गुजर रहे हैं।
इससे पहले प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स के प्रमोटरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। प्रमोटरों पर सेक्टर 143 के ब्लॉसम जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बकाया चुकाने और डिलीवरी समयसीमा चूकने का आरोप है। आरोपों में देवेंद्र मोहन सक्सेना, शक्ति नाथ, विक्रम नाथ और मीना नाथ पर घर खरीदारों के धन का दुरुपयोग करने और थर्ड पार्टी राइट्स बनाने का भी दावा किया गया है।