रेप के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए बरी कर दिया। पीड़िता ने लड़के पर आरोप लगाया था कि लड़ने ने उसे मिलने के लिए होटल में बुलाया था। वहां उसके साथ रेप किया गया। दोनों की जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। पीड़िता ने बताया कि लड़के ने उससे कहा था कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। पीड़िता ने कहा कि लड़के ने उसके आपत्तिजनक फोटो भी लिए थे।
क्या है मामला?
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में रेप के एक मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता की ओर से 2017 में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे होटल में मिलने बुलाया था। वहां उसके साथ रेप किया गया। इस दौरान आरोपी ने ना सिर्फ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली बल्कि उन्हें मंगेतर के साथ शेयर भी कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान जज ने पीड़िता की बात मानने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने कहा था कि दोषी से उसकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई। इसके बाद फोन पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फरवरी में लड़का उससे मिलने कॉलेज आया था। लड़की ने कोर्ट में कहा कि आरोपी ने मार्च 2017 में उसे मिलने के लिए होटल में बुलाया था। वहां उसके साथ रेप किया। हालांकि आरोपी ने कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे।
बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दिए। इसके बाद अक्टूबर 2017 में पीड़िता ने मामला दर्ज करा दिया। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पीड़िता ने ना तो घटना की तारीख बताई और ही इसका खुलासा किया कि आरोपी ने उसे सेक्स के लिए मजबूर किया। पीड़िका का कहना है कि वह होटल में मिलने से पहले आरोपी को अच्छे से नहीं जानती थी। फिर पहली ही मुलाकात में कैसे लड़के के साथ होटल के कमरे में चली गई।
कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी मर्जी के बिना कुछ भी हुआ तो लड़की ने कमरे से बाहर आने के बाद शोर क्यों नहीं मचाया। कोर्ट ने सवाल किया कि होटल का कमरा भीड़भाड़ वाले इलासे से दूर नहीं था। होटल के कमरे में हुई घटना विश्वास करने योग्य नहीं लगती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पहली बार लड़के ने फोटो शेयर किए तब पीड़िता ने उसके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं कराया।