No Helmet No Fuel Policy: देश भर में होने वाले सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत हर साल हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। साल 2014 में 30 हजार लोगों की मौत हेलमेट न पहनने की वजह से हुई थी। इसे देखते हुए ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’ यानी अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश की सरकार पॉलिसी लागू करने जा रही है।

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने 8 जनवरी को एक आधिकारिक पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वे उन दोपहिया वाहन चालकों को फ्यूल ना दें जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। इसमें दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाला शख्स भी शामिल है।

पत्र में बताया गया है कि राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महीने के आरंभ में की थी। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है।

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परिवहन आयुक्त की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार की नई नीति ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’ का मकसद लोगों का जीवन बचाना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

परिवहन आयुक्त ने कहा है कि 2019 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में इस पहल को शुरू किया गया था लेकिन तब इसे आंशिक रूप से ही लागू किया गया था। लेकिन अब सरकार की ओर से जो नए निर्देश आए हैं उनमें इसे सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।

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सुरक्षा साइनेज लगाने पर जोर

परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र में पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा साइनेज लगाने पर भी जोर दिया है जिस पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए- ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस संबंध में जागरूकता अभियान को बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है। परिवहन विभाग ने जनता से भी अपील की है कि वह हेलमेट को अपनी जिंदगी को बचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कवच समझे।

हिट एंड रन में मौत होने पर सरकार देगी 2 लाख

याद दिलाना होगा कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया था। गडकरी ने कहा था कि सड़क हादसे में घायल होने वालों को लेकर सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इसे कैशलैस ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर जैसे ही पुलिस के पास सूचना जाएगी, 7 दिन तक या अधिकतम डेढ़ लाख रुपये इलाज का खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा। गडकरी ने कहा था कि हिट एंड रन के मामले में अगर किसी की मौत होती है तो सरकार 2 लाख रुपये देगी।

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बार-बार कटा चालान तो रद्द हो जाएगा DL

कानून और यातायात व्यवस्था को लेकर हाल ही में हुई एक बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान की जाए। जो वाहन चालक लगातार ट्रैफिक नियमों का तोड़ते हैं उनका ना सिर्फ लाइसेंद रद्द दिया जाए बल्कि कमर्शियल वाहनों की स्थिति में उनका परमिट भी रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले बाइक, कार और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था।