सरकारी बंगले में रहे पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा, ‘पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रहने के अधिकारी नहीं हैं। कोर्ट ने आगे कहा, ‘अगर कोई इस तरह के सरकारी आवास में रह रहा है तो उसे दो माह के अंदर बंगला खाली करना होगा।’

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास खाली कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश को खारिज दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर सरकारी आवास की सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई थी।

यूपी बेस्ड एनजीओ लोक प्रहरी ने 1997 में जारी सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। एनजीओ ने 2004 में सरकारी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर नवंबर 2014 में सुनवाई पूरी हुई। लगभग डेढ़ साल बाद दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए सरकारी आवास नहीं दिया जा सकता।

इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला
यूपी के जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास छोड़ना होगा, उनमें एनडी तिेवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह शामिल है।