Nagpur Violence: नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद नागपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने इस हिंसा में आरोपी यूसुफ शेख के घर के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया है। यूसुफ के भाई अयाज ने दावा किया कि उसके पास सभी तरह के कानूनी दस्तावेज हैं। यह केवल बदला देने के इरादे से किया गया है। दंगों में हमारा कोई भी हाथ नहीं है।
समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अयाज खान ने कहा, ‘यह सिर्फ बदला लेने के इरादे से किया गया है। हमारा इस दंगे में किसी तरह का हाथ नहीं था। यह प्रॉपर्टी मेरे फादर की है। मैं इस संपत्ति का मालिक हूं। यह 1970 से हमारी प्रॉपर्टी है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। शनिवार के दिन हम को एनएमसी वालों ने एक नोटिस दिया। जब मैंने उन्हें दस्तावेज के बारे में बताया कि सब कुछ मंजूर है, तो उन्होंने मुझे ये दस्तावेज NMC ऑफिस में देने को कहा। जब हम वहां पर गए तो उन्होंने हमसे जानकारी लेने से मना कर दिया और कहा कि आज छुट्टी है।’
कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई
अयाज खान ने आगे कहा, ‘जब हम आज वहां पहुंचे, तो उन्होंने पहले ही तोड़फोड़ का आदेश जारी कर दिया था। साढ़े 11 बजे के आसपास हमारी प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था। आज, जब अदालत ने हमारी याचिका पर सुनवाई की, तो अदालत ने NMC को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस अवैध तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। NMC के कारण हमें नुकसान हुआ है। हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचा है। एनएमसी ने यह सही एक्शन नहीं लिया है।’
नागपुर हिंसा के दौरान भीड़ ने महिला पुलिस कांस्टेबल से की छेड़छाड़
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार 23 मार्च को औरंगजेब विवाद को लेकर भड़की हालिया झड़पों के मुख्य आरोपियों फहीम खान और यूसुफ शेख की संपत्तियों को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी। आज दोपहर हाई कोर्ट का आदेश पारित होने से पहले ही फहीम खान की संपत्ति को तोड़ दिया गया था। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है। AIMIM नेता बोले-नागपुर हिंसा के बाद पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही