Mumbai Hit And Run Case: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य चंद्रकांत हंडोरे के बेटे गणेश हंडोरे की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि घायल पीड़ित अभी भी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में हिट-एंड-रन केस में कांग्रेस नेता के बेटे को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने 15 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आरोपी ने अपने परिचित और अपने इलाके में रहने वाले व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद घायलों को कोई चिकित्सा सहायता दिए बिना ही आगे बढ़ गया। इसके अलावा, उसने पुलिस अधिकारी को भी घटना की सूचना नहीं दी।
पुलिस के अनुसार, 4 अक्टूबर को यह घटना चेंबूर में हुई, जहां गणेश द्वारा चलाई जा रही कार ने कथित तौर पर एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। पीड़ित गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई। गणेश की ज़मानत का विरोध करने वाली पुलिस ने कहा कि वाहन संकरी सड़क पर तेज गति से चलाया जा रहा था और दुर्घटना के बाद भी वह बिना रुके या घायलों को अस्पताल ले जाए गाड़ी चलाता रहा। पुलिस ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और रक्त के नमूने की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है।
वहीं गणेश के वकीलों ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि वह एक राजनेता का बेटा है। यह भी दलील दी गई कि उसे गिरफ्तार किया गया था और उसने पुलिस जांच में सहयोग किया था। वह खुद मधुमेह सहित बीमारियों से पीड़ित है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को आवश्यक चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए यह जमानत देने का कारण नहीं हो सकता।