Pakistani Nationals Heroin Smuggling: मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आठ पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एनडीपीएस अधिनियम मामलों के विशेष जज शशिकांत बांगर ने इन सभी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अधिकतम 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने हर दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषियों की पहचान अलीबक्श खशकेली सिंधी, मकसूद अख्तर यूसुफ मसीम, मोहम्मद बख्श नाथो, मोहम्मद अहमद मोहम्मद इनायत, मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला गगवानी, मोहम्मद यूनुस हाजी मोहम्मद सुमर सिंधी, मोहम्मद गुलहसन मौलाबख्श बलूच सिंधी और गुलहसन मोहम्मद सिद्दीक सिंधी के रूप में हुई है।
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क्या है यह पूरा मामला?
इन सभी को 2015 में गुजरात तट पर एक मछली पकड़ने वाली नाव पर 232 किलोग्राम हेरोइन ले जाते हुए पकड़ा गया था। इसकी कीमत 6.96 करोड़ रुपये थी। इस नाव के चालक दल के आठ सदस्य पाकिस्तानी नागरिक थे। इन लोगों ने दावा किया कि वे मछुआरे थे। अधिकारियों ने नाव की तलाशी ली लेकिन कोई मछली नहीं मिली। इसके बजाय हेरोइन के कुछ कॉमर्शियल पैकेट मिले। पोरबंदर के तट पर पहुंचने पर पैकेटों की जांच की गई और उनमें हेरोइन मिली। इसका वजन 232 किलोग्राम था। इनके पास से तीन सैटेलाइट फोन, दो जीपीएस नेविगेशन चार्ट, मोबाइल फोन भी मिले।
मुंबई में येलो गेट पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत FIR दर्ज की और इन लोगों को मुंबई की जेल में रखा गया।
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अदालत ने क्या कहा?
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इन लोगों ने मछुआरा होने का दावा किया था लेकिन वे यह नहीं बता सके कि उनकी नावों में हेरोइन के कॉमर्शियल पैकेट क्यों थे। अदालत ने यह भी कहा कि वे तीन सैटेलाइट फोन ले जा रहे थे, जिनका इस्तेमाल भारत या पाकिस्तान में आम लोगों को करने की अनुमति नहीं है।
स्पेशल पब्लिक पॉसीक्यूटर सुमेश पुंजवानी ने आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि ऐसी सजा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के लिए सबक हो सकती है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि दोषियों के प्रति नरम रुख अपनाया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नरमी बरतने से इनकार कर दिया और आठों आरोपियों को अधिकतम सजा सुनाई।
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