मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को आज जमानत मिल गयी। शुक्रवार शाम वह लगभग दो साल बाद जेल से बाहर निकले जहां सीएम आतिशी, आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने उनका स्वागत किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है और कहा है कि वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है। दिल्ली की अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, “मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुनवाई शुरू होने में काफी समय लगेगा, निष्कर्ष निकालना तो दूर की बात है, ऐसे में आरोपी को राहत दी जा सकती है।” न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर राहत दी।

अरविंद केजरीवाल ने जैन की जमानत पर जताई खुशी

वहीं, दूसरी ओर सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, “सत्यमेव जयते।” आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहां कई कई बार रेड हुई। एक पैसा भी नहीं मिला।”

केजरीवाल ने आगे लिखा, “इनका क़सूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और ग़रीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है। आज ये भी रिहा हो गए। Welcome back Satyendra!”

30 मई 2022 को हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी

गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी का मामला जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है।