शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। इससे पहले भी कोर्ट ने ही उन्हें कोई राहत नहीं दी थी और उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था। तब सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। लेकिन अब वो विकल्प भी पूर्व डिप्टी सीएम के लिए बंद हो गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शुरुआत जांच के बाद जांच एजेंसी कुछ मनी ट्रेल साबित कर पाई है, इसी वजह से आगे की जांच के लिए जमानत नहीं दी गई थी। उसी फैसले को चुनौती देते हुए सिसोदिया ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। लेकिन कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए दो टूक कह दिया है कि अभी इस मामले में पुनर्विचार की जरूरत नहीं है।

जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी 2023 में आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया था।इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च को दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार मनीष सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है।

यहां ये समझना जरूरी है कि नवंबर 2021 में ये मामला तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई। बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाया। जुलाई 2021 में नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेट्री से रिपोर्ट मांगी। फिर चीफ सेक्रेट्री की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी। विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई नीति को वापस लिया।

अगस्त 2022 आबकारी मामले में सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मनीष सिसोदिया को मेन आरोपी बनाया। फिर मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापे मारे और कुछ दस्तावेज व उपकरण जब्त किए। सीबीआई की टीम ने गाजियाबाद स्थित पंजाब नैशनल बैंक में सिसोदिया के बैंक लॉकर को भी खंगाला। उधर दबाव बढ़ता देख 1 सितंबर 2022 को दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू कर दी। उसी केस में अभी सत्येंद्र जैन भी जेल में ही हैं और सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल रही है।