एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को मुंबई की एक कोर्ट ने सुनवाई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। साल 2008 में मालेगांव धमाके हुए थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया गया था।

Read Also: इस तरह NIA ने मालेगांव बम धमाकों में साध्‍वी प्रज्ञा को दी क्‍लीन चिट, 5 गवाह हुए 2 और बदल गए बयान

साध्वी प्रज्ञा सिंह के परिवार वालों का कहना है कि वे स्पेशल एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

बता दें, 2008 मालेगांव धमाकों के मामले में नेशनल इंवेस्‍टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की ओर से शुक्रवार (13 मई) को दायर की जाने वाली चार्जशीट में साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं करने का फैसला किया गया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं होने की वजह से उनके जेल से जल्‍दी बाहर आने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी और इसी के बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।

Read Also: मालेगांव विस्फोट: 4 हिंदू आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, 8 मुस्लिम आरोपियों को बरी करने के बाद दी थी याचिका