एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को मुंबई की एक कोर्ट ने सुनवाई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। साल 2008 में मालेगांव धमाके हुए थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया गया था।
Flash: Special NIA Court rejects bail to Sadhvi Pragya in 2008 Malegaon blast case.
— ANI (@ANI_news) June 28, 2016
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साध्वी प्रज्ञा सिंह के परिवार वालों का कहना है कि वे स्पेशल एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
Family of Sadhvi Pragya Singh says they will approach High Court against Special NIA Court order.
— ANI (@ANI_news) June 28, 2016
बता दें, 2008 मालेगांव धमाकों के मामले में नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की ओर से शुक्रवार (13 मई) को दायर की जाने वाली चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं करने का फैसला किया गया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं होने की वजह से उनके जेल से जल्दी बाहर आने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी और इसी के बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।