मद्रास हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद करने (विमुद्रीकरण) के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को रद्द करते हुए कहा है कि सरकार का “विमुद्रीकरण का फैसला देश की भलाई में है।” इंडियन नेशनल लीग के राज्य महासचिव एम सीनी अहमद ने अदालत में ये याचिका दायर की थी। याचिका में अहमद के वकील एएमए जिन्ना ने अदालत से कहा था कि सरकार के फैसले से आम जनता को बहुत समस्या होगी इसलिए इस फैसले को रद्द किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दायक की गई एक पीआईल की सुनवाई 15 नवंबर को करेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार (10 नवंबर) को सर्वोच्च अदालत में एक कैविएट दायर करके कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष जरूर सुना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 बंद करने की घोषणा की।
सुप्रीम कोर्ट में नौ नवंबर को दिल्ली के वकील विवेक नारायण शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। पीआईएल में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से लोगों के “जीवन और कारोबार से जुड़ा अधिकार” प्रभावित हुआ है। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च अदालत से सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की है। बुधवार को ही बॉम्ब हाई कोर्ट में भी 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के आदेश को रद्द कराने के लिए एक पीआईएल दायर की गई। मुंबई हाई कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट जमशेद मिस्त्री और जब्बार सिंह ने कोर्ट की वैकेशन बेंच से स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की है।
वीडियो: अगर आप पुराने नोट बदलाने जा रहे हैं तो रखें इन बातों का ध्यान-
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जज एमएस कार्णिक ने याचिककर्ताओं से “कानून के कई पहलू शामिल” होने की वजह से मामले को नियमित बेंच के सामने पेश करने के लिए कहा। केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार नौ नवंबर से देश के सभी बैंक और एटीएम बंद रहे। सरकार की घोषणा के अनुसार 10 नवंबर से 24 नवंबर तक सभी बैंकों और डाकघरों में हर रोज चार हजार रुपये के पुराने नोट बदले जा सकेंगे। देश के सभी बैंक शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। 11 नवंबर तक अस्पताल, ट्रेन, सरकारी बसों, हवाईजहाज, पेट्रोल पंप पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलेंगे। 11 नवंबर तक देश के किसी राजमार्ग पर टोल टैक्स नहीं लगेगा।
सरकार ने पुराने नोट बदलने और एटीएम से पैसे निकालने पर कुछ पाबंदियां भी लगा रखी हैं। उपभोक्ता अपने बैंक या डाकघर खातों में जितनी चाहे उतनी राशि के 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करा सकते हैं। 18 नवंबर तक एटीएम से एक दिन में केवल दो हजार रुपये निकाले जा सकेंगे। वहीं19 नवंबर के बाद एटीएम से हर रोज चार हजार रुपये निकाले जा सकेंगे। बैंक या डाकघर में पुराने नोट जमा करने या बदलने के लिए उपभोक्ताओं के पास कोई पहचान पत्र होना जरूरी है। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी महकमे या सार्वजनिक क्षेत्र के पहचान पत्र का प्रयोग किया जा सकता है।
Madras HC dismisses petition seeking stay on demonetisation (by Govt); says "demonetisation is good for the country"
— ANI (@ANI) November 10, 2016
Centre filed a caveat in SC asking the court not to pass any interim order without hearing its argument on the demonetisation hearing issue.
— ANI (@ANI) November 10, 2016
Supreme Court will now the hear the PIL challenging the scrapping of Rs 500/1000 currency notes by Govt on Tuesday.
— ANI (@ANI) November 10, 2016