PAN Card एक महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। वित्‍तीय लेनदेन से लेकर अन्‍य पहचान पत्र में इसका उपयोग किया जाता है। पैन कार्ड सरकारी कार्यालयों में धन हस्तांतरण के साथ-साथ बैंक खाते की स्थापना और किसी भी स्थान पर निवेश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पैन कार्ड आमतौर पर 18 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन इसे 18 वर्ष की आयु से पहले भी अब बनाया जा सकता है। अगर पैन कार्ड को अपने बच्‍चों के लिए बनवाना चाहते हैं तो इन निर्देशों को जान सकते हैं।

18 साल से कम उम्र के बच्चे का पैन कार्ड
यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह जान लेना चाहिए कि कोई भी नाबालिग खुद से पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसके लिए बच्चे के माता-पिता आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं आवेदन करने का यह सरल तरीका…

कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आप नाबालिग की उम्र का प्रमाण पत्र और माता-पिता की फोटो जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों समेत सही ऑप्‍शन का चयन करके वेबसाइट द्वारा आवश्यक सभी जानकारी भरें।
  • ध्‍यान देने वाली बात है कि, केवल माता-पिता ही अपने बच्चों पर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं।
  • इसके बाद आप 107 रुपये शुल्क का भुगतान करें और आवेदन का फॉर्म जमा करें।
  • आपको एक रसीद नंबर प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।
  • सफल सत्यापन के 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड आप तक पहुंच जाएगा।

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इन दस्‍तावेज की होती है जरुरत

  • सबसे पहले नाबालिग के माता-पिता का पता और पहचान का प्रमाण की आवश्‍यकता होती है।
  • पता और आवेदक की पहचान का प्रमाण होना चाहिए।
  • नाबालिग के अभिभावक के पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा।
  • एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज या मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होती है।