कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सीनियर नेता जयराम रमेश और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को कर्नाटक हाईकोर्ट से तीखा झटका लगा है। फिल्म KGF-2 से जुड़े मामले में दर्ज FIR को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 23 जून को हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में वो अपना फैसला बाद में सुनाएगी। आज वो फैसला सुनाया गया।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा कि आरोपयों ने KGF-2 के गाने का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। ये साफ तौर पर कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि उसे लगता है कि इस मामले में विवेचना की जानी चाहिए। लिहाजा केस रद नहीं हो सकता।
एमआरटी म्यूजिक की तरफ से नवीन कुमार ने दायर किया है केस
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ इस मामले में एम नवीन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट श्रीरंगा और एडवोकेट प्रनब कुमार की दलील थी कि राहुल समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला चलाया जाना बेहद जरूरी है। वो ऐसा कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान फिल्म का गाना बैकग्राउंड में था। इसके बारे में उनको ज्यादा कुछ नहीं पता था। वकीलों ने कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 2(F) का जिक्र करते हुए कहा कि बैकग्राउंड में केवल गाना ही नहीं बज रहा बल्कि वो सारी चीजें इस्तेमाल में की गईं जो उनके मुवक्किल ने मेहनत से तैयार की थीं।
म्यूजिक कंपनी ने सिविल सूट भी दायर किया था, हाईकोर्ट ने लगाई है रोक
केजीएफ मामले में एमआरटी म्यूजिक ने राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ एक सिविल सूट भी दायर किया गया है। इसमें कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लाक करने का आदेश दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। ध्यान रहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्नड़ फिल्म केजीएफ-2 के गाने का इस्तेमाल किया गया था।