2008 Jaipur Bomb Blast Case News: जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चार आतंकियों को कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली है। 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की घटना हुई थी। इस दिन 8 बम ब्लास्ट हुए थे। वहीं एक बम जिंदा मिला था, जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया था। अब इस मामले में जयपुर की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान किया है। जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को इस मामले का दोषी पाया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
112 गवाहों के दर्ज किए गए बयान
कोर्ट ने 600 पेज में अपना फैसला दिया। इस बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान गई थी। पुलिस ने इस मामले में 112 गवाहों के बयान दर्ज किए और 1200 डॉक्यूमेंट पेश किए। जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, इन्हीं आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में मार्च 2023 में सभी को बरी कर दिया था। इसके बाद जांच हुई और अब फिर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि 4 अप्रैल 2025 को अदालत ने इन चारों आरोपियों को दोषी घोषित किया था। इसके बाद 6 अप्रैल को सजा पर बहस हुई और आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। चारों दोषियों को धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 121A (राजद्रोह संबंधी साजिश), धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 153A (धार्मिक विद्वेष फैलाना), विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 और यूएपीए की धारा 13 और 18 के तहत सजा दी गई है।
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जानें क्या है पूरा मामला
बता दें कि 13 मई 2008 की शाम को जयपुर में शाम करीब 7:30 बजे भीड़भाड़ वाले इलाकों में आठ बम ब्लास्ट हुए थे। इस धमाके में 71 लोगों की मौत के अलावा 185 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। यह धमाके जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, चांदपोल बाजार और त्रिपोलिया बाजार जैसे इलाकों में हुए थे।
पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था। तीन आरोपी अभी इस मामले में फरार हैं। वहीं दो आरोपी दिल्ली और हैदराबाद की जेल में बंद हैं। जबकि दो आरोपी दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे।