भारत में किसी फर्म का पंजीकरण कराना बहुत आसान है। फर्म के पंजीकरण में कोई अधिक कागजी कार्यवाही नहीं होती। इसके लिए केवल आपको ‘उद्योग आधार’ की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डॉट उद्योगआधार डॉट गोव डॉट इन पर जाकर अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद आपको आपके व्यापार का आधार नंबर मिल जाएगा। यह प्रक्रिया नि:शुल्क है आप स्वयं भी आसानी से घर बैठे पांच मिनट में कर सकते है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं है, जब तक आपका व्यापार बीस लाख के पार नहीं होता।
अगर आपका व्यापार बीस लाख के पार जाता है तो आप डब्लूडब्लूडब्लू डॉट जीएसटी डॉट गोव डॉट इन पर जीएसटी पंजीकरण करवाकर व्यापार शुरू कर सकते है। इसमें आपको एक जीएसटी नंबर प्राप्त होता है। इसके लिए आपको अपना पहचान पत्र और अपना पैन नंबर देना होता है। फर्म का पता देने के बाद आपको जीएसटीएन मिल जाता है। इसके बाद आप अपनी सेवा के बदले प्रमाणिक बिल जीएसटी के साथ देने के लिए सक्षम हो जाते हैं।
ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यापार को अकेले चलाते हैं, वे फर्म का पंजीकरण करा सकते हैं। किसी दुकान, सलाहकार, ब्लॉगर, यूट्यूबर, कुटीर उद्योग, डेयरी आदि फर्म के रूप में पंजीकरण हो सकते हैं। फर्म की शुरुआत कितनी पूंजी से करनी है, यह व्यापार के मालिक के ऊपर निर्भर होता है। हालांकि आप शून्य रुपए से भी किसी फर्म की शुरुआत कर सकते हैं।
फर्म के मालिक को व्यक्तिगत रूप से आमदनी के आधार पर आयकर देना होगा। जिस तरह से आप अभी अपनी आय पर कर दे रहे हैं, उसी प्रकार आयकर स्लैब के आधार पर आपको आयकर देना जारी रखना होगा। अगर आप आयकर मुक्त स्लैब में आते हैं तो आपको आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी। फर्म में कोई नामित व्यक्ति नहीं होता है। फर्म व्यक्ति की मृत्यु के साथ बंद हो जाती है। अगर इस फर्म को कोई आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे दोबारा फर्म का पंजीकरण कराना होगा।