INX Media case: सुप्रीम कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम कीअपील को खारिज करते हुए ED द्वारा चिदंबरम को गिरफ्तार किए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। मालूम हो कि आज (बृहस्पतिवार को) चिंदबरम की सीबीआई हिरासत भी खत्म हो रही है। विशेष अदालत के आदेश पर वह 15 दिनों से सीबीआई हिरासत में हैं। वहीं, एयरसेल मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिल गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में सहयोग को लेकर एक-एक लाख के मुचलके पर जमानत दी।

गिरफ्तारी के बाद चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद 26 अगस्त से चिदंबरम की रिमांड की अवधि को बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई थी। 30 अगस्त को पी.चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह सोमवार तक सीबीआई की कस्टडी में रहना चाहते हैं। जिसके बाद उनकी हिरासत की अवधि को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब ईडी पूछताछ के लिए चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी, पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है।

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया के धन शोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री चिदंबरम को बीती 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में हैं। चिदंबरम पर आरोप हैं कि उन्होंने साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया में विदेशी फंड को बड़ी मात्रा में निवेश की मंजूरी दी थी। इस मामले में पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी जेल जा चुके हैं।