कोरोना का हमला थमते ही दिल्ली वाले लापरवाह हो गए हैं। दिल्ली सरकार व पुलिस द्वारा बीते दिनों में किए गए चालान व जुर्मानों की रिपोर्ट में सामाजिक दूरी और मास्क नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हर माह सरकार को जुर्माने से मिलने वाली राशि में जबरदस्त इजाफा हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक केवल अगस्त में सिर्फ चार दिन में ही 25102 कुल चालान और 735 लोगों को के खिलाफ एफआइआर की गई है। इस श्रेणी में अब तक दिल्ली में कुल 4,57,05,300 रुपए का जुर्माना किया गया है। बीते तीन माह की स्थिति देखते तो दिल्ली में मई में 15,16,49,160 रुपए का जुर्माना किया गया था, जो कि जून में 25,19,71,400 रुपए का जुर्माना हुआ था। जबकि यह जुर्माना जुलाई में 35,21,31,202 रुपए रहा। किसी भी उल्लंघन के मामले में सरकारी अधिकारी को दो हजार रुपए के जुर्माने का अधिकार प्राप्त है।

अगस्त के लिए 16 लाख से अधिक टीके : कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली को अगस्त माह के लिए 16,79,660 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इन टीकों में 14,72,820 कोविशील्ड व 2,06,840 कोवैक्सीन के टीके शामिल हैं।

72 मामले, एक की मौत : दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ गए। शनिवार को कोरोना से पीड़ित 72 लोगों का पता चला। इससे संक्रमण दर बढ़कर 0.10 फीसद हो गई। कोरोना से एक मरीज ने दम तोड़ दिया, जबकि 22 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। अभी दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कुल 316 लोग भर्ती हैं । वहीं 175 लोग घरों में कोरोना के कारण एकांतवास में रह रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने 19 अप्रैल से छह अगस्त के बीच कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के मामले में करीब दो लाख चालान काटे हैं। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों में दी गई। आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक चालान मास्क नहीं पहनने पर काटे गए।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 19 अप्रैल से छह अगस्त के बीच कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 2,00,691 चालान काटे गए। इनमें से 1,69,659 चालान मास्क नहीं पहनने पर, 26,744 चालान सामाजिक दूरी के नियम का उल्लघंन करने पर, 1,842 चालान शराब, पान या गुटखा सेवन करने पर, 1562 चालान बड़ी संख्या में जमा होने या समागम करने पर और 884 चालान सार्वजनिक स्थलों पर थूकने की वजह से काटे गए।

आंकड़ों के मुताबिक, पुलिस ने शुक्रवार को 1,072 लोगों का चालान मास्क नहीं पहनने पर काटा जबकि 215 लोगों का चालान सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन नहीं करने पर, दो चालान बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर, 22 चालान सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और 91 चालान शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करने पर काटे गए।

गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 26 जुलाई से मेट्रो ट्रेन और सार्वजनिक बसों को शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ परिचालन करने और सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।