Railway without ticket journey: भारतीय रेलवे के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आने वाली प्रयागराज डिविजन ने उत्तर प्रदेश आधारित एक किसान संगठन को आगाह किया है कि अगर उसके कार्यकर्ता उनके द्वारा तय किए कार्यक्रमों (दो अक्टूबर से चार अक्टूबर के बीच) में हिस्सा लेने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पाए गए तो वह उनपर रेलवे एक्ट के अनुसार एक्शन लेगी। 

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय किसान यूनियन एटा बेस्ड किसान संगठन है। इस किसान संगठन ने लखनऊ सहित यूपी के विभिन्न शहरों में दो अक्टूबर से कुछ कार्यक्रम तय किए हुए हैं।

प्रयागराज डिविजन के कमर्शियल डिपार्टमेंट द्वारा एक अक्टूबर को अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में कहा है कि किसान और उनके संगठन के पदाधिकारी प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए ट्रेन में यात्रा करेंगे और वो पहले की तरफ ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करेंगे।

बिना टिकट यात्रा करने पर होगा एक्शन

पत्र में अखिल भारतीय किसान यूनियन को रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन 55 के बारे में बताते हुए कहा गया कि ट्रेन में कोई भी बिना टिकट या  रेलवे अधिकारी की इजाजत के बिना यात्रा नहीं कर सकता। पत्र में कहा गया है कि टिकट के बिना यात्रा करना दंडनीय अपराध है और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

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रेलवे के प्रयागराज डिविजन द्वारा लिखे गए इस पत्र में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा अगर रेलवे को किसी भी तरह का वित्तीय या संपत्ति का नुकसान होता है या फिर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे और रेलवे एक्ट, 1989 के तहत एक्शन लिया जाएगा।