नाइजीरिया के कदूना राज्य के गर्वनर ने एक कानून पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत दुष्कर्म के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सर्जरी (ऑपरेशन) कर नपुसंक बना दिया जाएगा। साथ ही 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। नाइजीरिया के कदूना प्रांत के गवर्नर नासिर अहमद अल-रुफाई ने कहा कि बच्चों को गंभीर अपराध से बचाने में मदद करने के लिए कठोर दंड की आवश्यकता है।
नासिर अहमद अल रुफाई ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से बच्चों को जघन्य अपराध से बचाने में मदद मिलेगी। खबरों की मानें तो कोरोनावायरस महामारी के दौरान नाइजीरिया में दुष्कर्म के मामलों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। महिला संगठनों ने दुष्कर्मियों के खिलाफ मृत्युदंड समेत कठोर कार्रवाई का अनुरोध किया था। नाइजीरिया में दुष्कर्म के अपराध को रोकने के लिए कदूना राज्य में सबसे कठोर कानून बनाया गया है।
राज्य में हाल में संशोधित दंड संहिता में कहा गया है कि 14 साल से अधिक उम्र की लड़कियों, महिलाओं से दुष्कर्म करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इससे पहले जो कानून था उसके तहत वयस्कों से दुष्कर्म करने पर 21 साल जेल की सजा और बच्चियों से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। नाइजीरिया अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देशों में शामिल है।
दूसरी ओर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी सरकार यौन उत्पीड़न के मामलों की एफआईआर (FIR), दुष्कर्म एवं बाल शोषण के अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगी। इमरान खान ने कहा कि ऐसी घटनाएं पीड़ितों का जीवन तबाह कर देती हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने नौ सितंबर को लाहौर में फ्रांसीसी पाकिस्तानी महिला का उसके बच्चों के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म की वारदात का जिक्र करते हुए उक्त बातें कहीं।