2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी तौर पर जमानत मांगी थी। इसको खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को मातृभूमि के लिए भी उतनी ही भावुक होना चाहिए। मुस्तफा महमूदिया हथियार बरामदगी मामले में 2007 से जेल में बंद है।
महमूदिया इस वक्त एक कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहा है। उसके खिलाफ मुकदमा अलग कर दिया गया था क्योंकि वह पहले अन्य आरोपियों के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया और फिर अपने बयान से पलट गया। पिछले महीने महमूदिया ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसकी मां का 22 अप्रैल को अहिल्यानगर में निधन हो गया था और वह मृत्यु के बाद के संस्कारों में शामिल होना चाहत है। इसका बहुत ही भावनात्मक महत्व है।
भारी मात्रा में मिला गोला – बारूद
कोर्ट ने कहा कि मामले की चार्जशीट से पता चलता है कि मामले में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था। स्पेशल जज चकोर एस बाविस्कर ने 30 अप्रैल को दिए गए आदेश में कहा, ‘अगर आरोपी अपनी मां के दुखद निधन पर भावुक हो जाता है, तो उसे मदारे वतन यानी मातृभूमि के लिए भी उतना ही भावुक होना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में तथ्य और परिस्थितियां मेरी विनम्र राय में आरोपी को अस्थायी जमानत पर भी रिहा करने का हकदार नहीं बनाती हैं।’
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महमूदिया ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया
महमूदिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों का हवाला दिया। इनमें आरोपियों को करीबी रिश्तेदारों के संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उसे हर एक मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना होगा। जुलाई 2016 में एक स्पेशल कोर्ट ने औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में महमूदिया के 12 सह-आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसमें 26/11 के कथित साजिशकर्ता जबीदुइन अंसारी भी शामिल था।
महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने दावा किया था कि कारों से 43 किलो आरडीएक्स, एके 47 राइफलें, 3,200 जिंदा कारतूस और 50 हथगोले जब्त किए गए थे और ये आरोपियों से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने महमूदिया की अस्थायी जमानत खारिज करते हुए कहा कि जब्त किए गए हथियारों और गोला-बारूद की लिस्ट भयानक है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि आरोपी का यह तर्क कुछ हद तक स्वीकार्य है कि इनमें से कोई भी हथियार और गोला-बारूद महमूदिया के कब्जे से जब्त नहीं किया गया था, लेकिन आरोप यह है कि उसने इनकी खरीद, कब्जे और छिपाने’ में मदद की। पर्यावरण से खिलवाड़ पर अदालत का अलर्ट