भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए कई स्‍कीमें लेकर आती रहती है। जिसमें निवेशकों को कई लाभ दिए जाते हैं। इन स्‍कीमों को पाने के लिए लोगों को कई तरह की डाक्‍यूमेंट देने पड़ते हैं और साथ ही उसमें नॉमिनी का नाम भी जोड़ना आवश्‍यक होता है। अगर इन स्‍कीमों में नॉमिनी नहीं जोड़ा जाता है तो आवेदक को कई सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाए और नॉमिनी न हो तो पॉलिसी का पैसा बेकार जाएगा। इसलिए नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने भी कोई एलआईसी की पॉलिसी ली है और नॉमिनी बदलना चाहते हैं तो यहां आसान तरीका बताया गया है।

कौन और क्‍या होता है नॉमिनी
नॉमिनी किसी एक ऐसे व्‍यक्ति को बनाया जाता है, जो निवेशक के परिवार का सदस्‍य हो या उसके करीबी हो। नॉमिनी निवेशक के दुर्घटना होने या मौत होने के बाद स्‍कीम के पैसे के लिए क्‍लेक करता है। नॉमिनी व्यक्ति या लाभार्थी बहुत अहम व्यक्ति होता है। नॉमिनी व्यक्ति उसे बनाना चाहिए जो आपके भरोसे का हो और आपके स्‍कीम के पैसे को परिवार की आर्थिक समस्‍या पर उपयोग में ला सके। नॉमिनी को बाद में भी चुन सकते हैं। एलआईसी आपको इसका विकल्‍प देती है। हालांकि, अगर आप अपनी बीमा पॉलिसी की शुरुआत के दौरान किसी को नॉमिनी नहीं बना पाए तो आप बाद में ऐसा कर सकते हैं।

बाद में भी बदल सकते हैं नॉमिनी
एलआईसी का स्‍कीम लेते वक्‍त ही नॉमिनी का नाम जोड़ना होता है। लेकिन आप को लगता है कि आपको अब एलआईसी के नॉमिनी को बदलना चाहिए तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। अगर आपकी स्‍कीम भी मैच्‍योर हो गई है तब भी चाहें तो आप नॉमिनी को बदल सकते हैं। लेकिन यह ध्‍यान देने वाली बात है कि नॉमिनी का नाम उसी ब्रांच में बदला जाना चाहिए जहां आपकी पॉलिसी चलती है।

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नॉमिनी बदलने का क्‍या है तरीका
नॉमिनी का नाम बदलने के लिए कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, यह काम ऑफलाइन ही करना होता है। पॉलिसी में नाम बदलने के लिए आपको उसी ब्रांच में जाना होगा जहां से पॉलिसी खुलवाई है। पॉलिसी लेते वक्त ही नॉमनी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। अगर नाम नहीं डाल पाए तो एलआईसी के ऑफिस में जाकर या फिर ऑनलाइन एलाईसी पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर फॉर्म भर सकते हैं और उस ब्रांच ऑफिस जाकर जुड़वा सकते हैं। नाम बदलते वक्त एलआईसी के जरिये ही यह काम करना है ताकि बीमा कंपनी के रिकॉर्ड में ये सभी बदलाव रहें।

देना होता है कुछ चार्ज
नॉमिनी का नया नाम प्रभाव में आने के बाद आपसे कुछ उसका चार्ज जीएसटी के साथ लिया जाएगा। इसके साथ ही नॉमिनी दर्ज करने का फॉर्म व नॉमिनी का आईडी प्रूफ व अन्‍य दस्‍तावेज के साथ देना होता है।