Prajwal Revanna: पूर्व प्रधानमंत्री और JD(S) सुप्रीमो एच. डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को अपनी पहली रात जेल में बिताई। कोर्ट ने शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बताया जा रहा है कि वो जेल में फूट-फूटकर रो रहा था। साथ ही काफी परेशान था। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि रेवन्ना को बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी संख्या 15528 आवंटित की गई।

बता दें, प्रज्वल रेवन्ना पर पिछले साल यौन शोषण को लेकर चार मामले दर्ज किए गए थे। जिनमें से एक मामले में उन पर आरोप था कि उनके घर में काम करने वाली 48 साल की महिला के साथ उन्होंने बलात्कार किया। इसी मामले में शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शनिवार देर रात जेल के डॉक्टरों प्रज्वल रेवन्ना के स्वास्थ्य की जांच की। जिससे यह जाना जा सके कि उसकी हालत कैसी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेडिकल जांच के दौरान प्रज्वल रो पड़ा। उसने कर्मचारियों के सामने अपना दुख बयां किया। बताया जा रहा है कि उसे जेल के कर्मचारियों को बताया कि वो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा।

कड़ी सुरक्षा वाली कोठरी में बंद है प्रज्वल रेवन्ना

प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त हाई सिक्योरिटी वाली कोठरी में बंद है। वो कड़ी सुरक्षा में है। जेल अधिकारियों ने बताया कि दोषियों को एक मानक ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है और उसे भी कैदियों को दी जाने वाली वर्दी पहननी होगी। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह प्रज्वल को आधिकारिक तौर पर कैदी संख्या 15528 आवंटित की गई।

कोर्ट ने प्रज्वल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ कोर्ट ने प्रज्वल पर कुल 11 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने निर्देश दिया की 11 लाख 25 हजार रुपये पीड़िता के परिवार को दिए जाएं। बताया जा रहा है कि 2021 में प्रज्वल ने अपनी 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ हसन फार्म हाउस और बेंगलुरु स्थित आवास पर दो बार बलात्कार किया गया और आरोपी ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया।

मामले की जांच करने वाले SIT ने प्रज्वल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K)(किसी महिला साथ बलात्कार करना), 376 (2)(N) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 354 A (यौन उत्पीड़न), 354B, 354C, 506 (आपराधिक धमकी) और 201 (सबूत मिटाना) और IT अधिनियम की धारा 66E (गोपनीयता का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया था।

रेप केस में प्रज्जवल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, स्पेशल कोर्ट ने 7 महीने में पूरा किया था ट्रायल

कोर्ट ने धारा 376(2) (K) के तहत प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, तथा धारा 376(2)(एन) के तहत आजीवन कारावास, जिसका अर्थ शेष प्राकृतिक जीवन होगा, उसके साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा उन्हें धारा 354ए के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने, धारा 354बी के तहत 7 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने, धारा 354सी के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

प्रज्वल को धारा 506 के तहत दो वर्ष की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना , धारा 201 के तहत 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना तथा आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद क्या बोले प्रज्जवल रेवन्ना? पढ़ें…पूरी खबर।