दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आप सरकार की पूरी व्यवस्था नाकाम रही है और ऑक्सीजन सिलेंडरों तथा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रमुख दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है।
पीठ ने ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा, “क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं। क्या यह कोई अच्छा मानवीय कदम है?”
पीठ ने आगे कहा कि राज्य सरकार इस गड़बड़ी को दूर करने में नाकाम रही है। अदालत ने कहा, “आपके पास अधिकार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की काला बाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।” सुनवाई अभी चल रही है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों और नर्सिंग होम में कोविड -19 रोगियों की मौतों की संख्या पर रिपोर्ट दर्ज करें।
