देश में कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइन्स को गुरुवार को मंजूरी दी है। इसके तहत विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अब सात दिनों का क्वारंटीन खत्म कर दिया गया है। साथ ही ‘एट रिस्क’ वाले नेशन की लिस्ट भी हटा दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नए दिशानिर्देश सोमवार 14 फरवरी से लागू होंगे। गाइडलाइन में मंत्रालय ने लगातार बदलने वाले कोरोना वायरस की निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी विदेशी यात्रियों को पिछले 14 दिनों के यात्रा इतिहास सहित एक फॉर्म भरना होगा। जिसमें सारी जानकारी यात्रियों को देनी होगी।
यात्रियों को यात्रा से पहले एक निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके विकल्प में यात्री वैक्सीन के दोनों डोजों के सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, यह विकल्प केवल 72 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है, जिनके टीकाकरण कार्यक्रम को भारत सरकार एक पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती है। इन देशों में कनाडा, हांगकांग, अमेरिका, ब्रिटेन, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं।
इसके साथ ही आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा 2 फीसदी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का रैंडम सैंपलिंग किया जाएगा। नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यात्री टेस्ट के लिए सैंपल देकर एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सभी जारी गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी होगा। एयरपोर्ट पर थर्मल चेकिंग भी अनिवार्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को 14 दिनों के लिए सेल्फ निगरानी करनी होगी।
बता दें कि ये नए नियम दिसंबर में घोषित किए गए नियमों की जगह लेंगे। तब ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। अब मामले कम होने पर नियमों में ढील दी गई है।