Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मामले में दोषी ठहराए गए संजय रॉय की मां ने कहा है कि अगर उनका बेटा वाकई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, भले ही इसके लिए उसे मौत की सजा ही क्यों न हो। मालती रॉय ने रविवार को कहा कि अगर अदालत उसे फांसी पर लटकाने का फैसला करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कानून की नजर में उसका अपराध साबित हो चुका है, मैं अकेले में रोऊंगी, लेकिन इसे किस्मत का खेल मान कर स्वीकार करूंगी, जो नियति की मर्जी है।
अपनी झोपड़ी की दहलीज पर खड़ी मालती ने कहा कि यदि उन पर लगे आरोप झूठे होते तो भी वह सुनवाई में शामिल होतीं। बता दें, इससे पहले कल यानी 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर मामले में दोषी करार दिया था। घटना पिछले साल 9 अगस्त की है, जब अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी का डॉक्टर का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पाया गया था। इसके बाद इस घटना ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
दोषी संजय रॉय की मां मालती ने कहा कि अगर आरोप झूठे पाए जाते तो मैं अपनी गिरती सेहत के बावजूद उससे मिलने की कोशिश करती। उन्होंने पीड़िता की मां के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि मैं उस महिला चिकित्सक की मां की पीड़ा और दर्द को महसूस कर सकती हूं जो मेरी बेटी की तरह है। मालती की तीन बेटियां थीं, जिनमें से एक की कई साल पहले मौत हो गई थी।
संजय रॉय की बहन ने क्या कहा?
इस बीच, संजय की बहन ने बताया कि वह बचपन से एक सामान्य लड़के की तरह था, लेकिन बड़े होने के साथ उसमें बदलाव आया, खासकर शराब की ओर उसका झुकाव। उन्होंने कहा कि उसने कभी भी उसके खिलाफ किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का कोई मामला नहीं सुना, लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, उसने शराब पीना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अलावा मैंने खुद कभी भी संजय के किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का कोई मामला नहीं सुना। बेशक, चूंकि पिछले कुछ सालों में हमारा उससे नियमित संपर्क नहीं था और वह एक अलग इलाके में रहता था, इसलिए मुझे उसके संबंधों और किसी आपराधिक अपराध में शामिल होने के बारे में कोई उचित जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि संजय घटनास्थल पर अकेला नहीं था। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि इस तरह के अपराध में केवल एक व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगाने के लिए गहन जांच की जानी चाहिए। अगर कोई अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। संजय पर बीएनएस धारा 64, 66 और 103/1 के तहत आरोप लगाए गए हैं। सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
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