पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड मामले में मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और माकपा नेता सीतारम येचुरी के खिलाफ मानहानी के केस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। गौरी लंकेश की हत्या के बाद राहुल गांधी और सीताराम येचुरी ने गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदारी बताया था। कोर्ट ने इन दोनों को समन भेजा था। गुुरुवार को भी को एक कोर्ट ने इस बाबत राहुल और येचुरी को समन जारी किया।

कोर्ट ने इन दोनों से अदालत में मौजूद रहने को कहा है। इस संदर्भ में  आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने 2017 में केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में कोर्ट ने 18 फरवरी को राहुल गांधी और येचुरी को समन जारी किया था। शिकायत तो  सोनियाी गांधी  और माकपा के नाम से दर्ज कराई गई थी लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दिया था कि किसी के पर हालांकि सोनियां गांधी व माकपा के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया था।

राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के खिलाफ शुरू होगी मानहानि प्रक्रिया।(फोटो सोर्स- ट्विटर/ANI)

कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है।बता दें कि 5 सितंबर 2017 को 55 वर्षीय गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गौरी लंकेश जब कार से घर लौटीं और घर का गेट खोल रही थीं तभी बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उनपर गोलियां बरसा दी थीं। शुरुआती जांच में पता चला था कि उन पर सात बार गोली चलाई गई थी, जिसमें से तीन गोलियां उन्हें लगी थी।हत्या के बाद सिद्धारमैया सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था।

‘राहुल गांधी व सीताराम येचुरी हाजिर हों’: गौरी लंकेश हत्याकांड को लेकर मुंबई स्थित एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को समन जारी किया है।