फेसबुक पोस्ट में महिला पत्रकार का अपमान करने पर पूर्व जज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वरिष्ठ महिला टीवी पत्रकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक पूर्व जज एस सुदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एस सुदीप ने हाल ही में फेसबुक पोस्ट के जरिए महिला पत्रकार के साप्ताहिक टीवी शो की आलोचना करते हुए विवादित टिप्पणी की थी। मलयालम भाषा में लिखे पोस्ट की व्यापक स्तर पर आलोचना की गई और विरोध शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस ने 354 ए (4) (यौन संबंधी टिप्पणी करना) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जज को अगले सप्ताह जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया गया है। उनसे पूछा जाएगा कि फेसबुक पोस्ट में उन्होंने अभद्र टिप्पणी क्यों की। उसके बाद अगली कार्रवाई होगी।
सुकेश के खिलाफ दायर रिट दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज, चीफ जस्टिस ने जुर्माना भी लगाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की ओर से अभिनेत्रियों जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फातेही को लिखे पत्रों को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का अनुरोध किया था जिनकी चंद्रशेखर के साथ कथित तौर पर मिलीभगत है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने कहा कि निशांत सिंह की याचिका प्रचार के लिए दायर की गई है। इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।
जैकलीन को लिखी से महिलाओं की गरिमा आहत- PIL
निशांत सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि चंद्रशेखर की झूठी सार्वजनिक प्रेम कहानियां हमारे किशोरों पर गलत प्रभाव डाल रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडीज की गरिमा को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहा गया था कि चंद्रशेखर के बयानों को मीडिया में भी प्रचारित किया जा रहा है। ऐसा करके महिलाओं की गरिमा का भी उल्लंघन किया जा रहा है।