GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। छोटी कंपनियों को राहत पहुंचाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देर से जीएसटी रिटर्न करने वाले लोगों को विलंब शुल्क यानी लेट फीस नहीं देना होगा।  इनमें अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए GST return दाखिल नहीं करने पर लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह राहत उन व्‍यापारियों को मिलेगी जिनकी कोई Tax liability नहीं है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान शून्य जीसटी रिटर्न वाली पंजीकृत इकाइयों पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि  जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये तय किया गया।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद फुटवियर, उर्वरक और कपड़ा क्षेत्र में उलट शुल्क ढांचा सुधारने पर गौर कर रही है। उम्मीद है कि पान मसाले पर कर लगाने को लेकर जीएसटी परिषद की अगली नियमित बैठक में विचार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों की मुआवजा की जरूरतों पर विचार के लिए एक विशेष बैठक जुलाई में होगी। उसका केवल यही एक एजेंडा होगा।