पंजाब हरियाणा के किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसके चलते हरियाणा से लेकर दिल्ली तक में जगह-जगह किसानों को रोकने के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर किसान दिल्ली में प्रवेश ही न कर सकें। इसके चलते ही राजधानी दिल्ली की सीमाएं बंद की जा रही है। प्रशासन ने किसानों को देखते हुए ही 12 मार्च तक के लिे दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है। इसका मकसद साफ है कि राजधानी में भीड़ इकट्ठा ही न हो सके।

किसानों को रोकने के लिए किए गए तमाम इंतजामों के बीच धारा 144 लागू होने का असर आम जनता पर भी पड़ने वाला है। 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा तक नहीं हो सकेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन-किन कामों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।

पढ़ें दिल्ली में क्या हुआ प्रतिबंधित

जब तक इजाजत न हो, तब तक किसी भी प्रकार की रैली या विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। राजनीतिक और सामाजिक सभी तरह के मार्च नहीं निकाले जा सकेंगे।

दिल्ली ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक आदि को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इनके जरिए हिंसा के हथियार लाए जा सकते हैं।

प्रशासन के आदेश में विस्फोटकों, एसिड पेट्रोल, सोडावाटर की बोतलें तक इकट्ठा करने की इजाजत नहीं होगी। इसके जरिए जरिए खतरा पैदा किया जा सकता है और अस्थिरता बढ़ाई जा सकती है।

प्रशासन के आदेश के मुताबिक शादी या अंतिम संस्कार के जुलूस या धार्मिक रैलियों का आयोजन अनुमिति के आधार पर ही हो सकेगा। किसी बी निजी वाहन या इमारत या सार्वजनिक क्षेत्र पर किसी भी तरह का लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है। इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच आने जाने वाले वाहनों की चौकियों पर जांच की जाएगी। इसमें कहा गया है कि मौखिक लिखित या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उत्तेजक नारों का प्रसार करना गैरकानूनी होगा।

इस आदेश को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने पर धारा 188 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।

स्कूल भी रहेंगे बंद?

धारा 144 लागू हो गई है लेकिन स्कूलों के संचालन पर कोई प्रतिंबंध अभी नहीं लगा है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी नहीं किया है। इसका फैसला दिल्ली सरकार के हाथ में ही है।

कब तक लागू रह सकती है धारा 144?

एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर कब तक धारा 144 लागू की जा सकती है। इसको लेकर नियम हैं कि इसे 2 महीने से ज्यादा समय तक लागू नहीं किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि जान माल का खतरा है और दंगे रोकने की आवश्यकता है तो फिर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।