Election Commission: चुनाव आयोग (ECI) ने कांग्रेस की शिकायत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव प्रचार रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मतदान क्षेत्रों में शाम 6 बजे के बाद प्रचार न करने का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

सूत्रों ने बुधवार को बताया कि चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव अभियान को कांग्रेस द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद रोक दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

सूत्रों के अनुसार, आयोग में बुधवार को कांग्रेस की ओर से शिकायती पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें शिकायत की गई कि मध्य प्रदेश भर के समाचार पत्रों में भाजपा द्वारा प्रकाशित एक बड़े चुनावी विज्ञापन में यह प्रचारित किया गया है कि शिवराज सिंह चौहान, जो भाजपा उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज शाम 5.30 बजे मध्य प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों से संवाद करेंगे।

अपने अभ्यावेदन (Representation) में कांग्रेस ने शिकायत की है कि शाम साढ़े पांच बजे के लिए निर्धारित शिवराज सिंह चौहान और भाजपा का चुनावी भाषण मौन अवधि (Silence Period) का उल्लंघन होगा, क्योंकि भाषण के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, इसलिए इसे प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शेष निर्वाचन क्षेत्र जहां साइलेंस पीरियड शाम 6 बजे से प्रभावी होगी।

सूत्रों ने कहा, ‘उक्त अभ्यावेदन के आधार पर, आयोग ने मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारित शांति अवधि यानी आज शाम 6 बजे के बाद मतदान क्षेत्र में कोई प्रचार न हो।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं करेगा। उस मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ। बता दें, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को प्रचार का आखिरी दिन है।