भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। इसके साथ ही आयोग ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक राजनीतिक पार्टी को तब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी माना जा सकता है अगर वह चार या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी हो।
टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को 2019 में मिला था नोटिस
पिछले हफ्ते ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी (AAP) की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति के बारे में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने जुलाई 2019 में तीनों दलों (टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया था कि उस वर्ष लोकसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के बाद उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं रद्द कर दिया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग के किस नियम से मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 6बी के तहत एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में माने जाने के योग्य है अगर वह चार या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है; अगर उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6 फीसदी वैध वोट मिले और उसके पास पिछले चुनाव में कम से कम चार सांसद चुने गए हों या अगर वह कुल लोकसभा चुनाव में कम से कम तीन राज्यों में सीट जीतने के साथ कम से कम 2 फीसदी वोट हासिल करता हो।
आम आदमी पार्टी को क्यों मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
दिल्ली और पंजाब में बड़े बहुमत और बहुत बड़े वोट शेयर के साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में है। इसके अलावा गोवा विधानसभा चुनाव में उसे 6.77 फीसदी वोट मिले थे। पिछले साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM), बहुजन समाज पार्टी (BSP), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और आम आदमी पार्टी (AAP) अब राष्ट्रीय दल हैं।
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राज्यों के इन दलों की हैसियत में भी हुआ बदलाव
चुनाव आयोग ने सोमवार को जारी एक आदेश में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल (RLD), आंध्र प्रदेश में BRS, मणिपुर में PDA, पुडुचेरी में PMK, पश्चिम बंगाल में RSP और मिजोरम में MPC को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी खत्म कर दिया है। इसके अलावा आयोग ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नगालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी।