चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति आज बैठक कर रही है। जिसके बाद चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग (ECI) में दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने चुनाव आयोग में आयुक्तों की दो रिक्तियां भरने के लिए पांच उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करने के लिए बुधवार शाम बैठक की थी।

गौरतलब है कि EC अनूप चंद्र पांडे की 14 फरवरी को सेवानिवृत्ति और 8 मार्च को EC अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से ये रिक्तियां पैदा हुई हैं। रिक्तियों के कारण चुनाव आयोग में अभी केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही सदस्य हैं।

चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी नियुक्ति

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्त कानून 2023 के मुताबिक चुनाव आयुक्तों का चयन तीन सदस्यीय समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री भी चयन समिति में शामिल होता है।

चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। नियुक्तियों की अधिसूचना जारी होने के बाद नए कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी। कानून तीन सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार भी देता है जिसे सर्च कमेटी ने शार्टलिस्ट नहीं किया हो।

सरकार की सिफारिश पर होती थी EC की नियुक्ति

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हाल ही में नया कानून लागू होने से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता था।

EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस बीच, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में सीजेआई को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (ADR) ने यह याचिका दायर की है।