Firecrackers Guidelines on Diwali 2024: देश में दिवाली को लेकर धूम शुरू हो चुकी है लेकिन दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी प्रदूषण को बढ़ावा देती है, जिसे रोकने के लिए आतिशबाजी को लेकर अलग-अलग राज्यों की सरकारें सख्त हैं जिसके चलते पटाखों को लेकर राज्यों ने गाइडलाइन जारी कर रखी है। लोगों को आतिशबाजी करने के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करना ही होगा।

बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने पटाखों को पूरी तरह बैन कर दिया था, इसके बावजूद दिल्ली में दिवाली की अगली सुबह काफी प्रदूषण देखने को मिला था। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कुछ महीने पहले ही ऐलान किया था कि दिल्ली में पटाखे और आतिशबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी, हालांकि अभी इस बैन को लेकर कन्फ्यूजन है। एनजीटी ने पटाखों को लेकर दिल्ली में पूरी तरह से कोई रोक नहीं लगाई है।

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पंजाब में बस दो घंटे की छूट

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटाखों को पूरी तरह से बैन कर रखा है। हालांकि दिवाली वाले दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने दिए जाएंगे।

दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखों की छूट

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आदेश ने 1 जनवरी, 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान केवल ग्रीन पटाखों को ही चलाने की अनुमति है। दीपावली (31 अक्टूबर, 2024) को रात 8:00 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

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हरियाणा में भी सभी तरह के पटाखे बैन

हरियाणा के गुरुग्राम में दीपावली की रात को ग्रीन पटाखों को छोड़कर, सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। बुधवार को जारी आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए जाएंगे, जो कि विशिष्ट त्योहारों के दौरान उपयोग किए जा सकते हैं।

बिहार के 4 शहरों में प्रतिबंध

बिहार सरकार ने राज्य के 4 शहरों में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है। इस साल पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी गई है उनमें राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया शामिल है। इन शहरों में पटाखों की बिक्री का लाइसेंस भी जारी नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति चोरी छिपे पटाखों की बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में केवल ग्रीन पटाखों की छूट

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के तहत केवल ग्रीन पटाखों को ही फोड़ने की आजादी होगी। ये ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30% कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

तमिलनाडु में कितनी देर की छूट

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली को बताया है कि उत्सवों के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। त्योहार के दौरान शोर और प्रदूषण के स्तर को प्रबंधित करने के उद्देश्य से दी गई सलाह के अनुसार, पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित समय सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे के बीच है। सलाह में कहा गया है कि टीएनपीसीबी जनता को सुरक्षित प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ सहयोग कर रहा है।