Delhi School Close: दिल्ली में प्रदूषण का आपातकाल लग गया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब 10-12वीं छोड़कर सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। बड़ी बात यह है कि सोमवार से यह सभी स्कूल अब ऑनलाइन मोड में ऑपरेट करने वाले हैं, यानी कि पढ़ाई से छुट्टी नहीं मिली है, सिर्फ शारीरिक रूप से स्कूल आने पर रोक लगी है। असल में राजधानी में अब ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू हो चुके हैं, उस वजह से ही स्कूलों को लेकर भी यह गाइडलाइन आई है।

इस समय क्योंकि 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड की परीक्षा का समय चल रहा है, ऐसे में वो सारे स्कूल जरूर खुलने वाले हैं। बाकी सभी स्कूलों को बंद रहने का आदेश मिला है। वैसे ग्रैप 4 लागू होने की वजह से और कई सारे प्रतिबंध लग चुके हैं। इसमें बड़े वाहनों पर रोक से लेकर निर्माण कार्य पर फुल स्टॉप तक शामिल है। दिल्ली में क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में ऑड-ईवन भी फिर लागू हो सकता है।

GRAP-4 के प्रतिबंध लागू

दिल्ली की सीएम आतिशी ने ट्वीट किया, “कल से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे

दिल्ली में ग्रैप 4 लागू, यह पाबंदियां लगेंगी

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहने वाली है
  • हैवी कमर्शियल व्हीकल्स (HGV) जो बीएस-IV मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है, उन्हें नहीं मिलेगी एंट्री
  • हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन के निर्माण कार्य पर पाबंदी
  • नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम होगा
  • ऑड-ईवन लागू करने पर हो सकता है विचार
  • 10-12वीं छोड़कर बाकी सभी स्कूल बंद रखने का आदेश

जानकारी के लिए बता दें कि प्रदूषण का स्तर 201 से 300 तक होने पर ग्रैप-1 लागू किया जाता है। ग्रैप-2 के लिए AQI 301-400 होना जरूरी है। ग्रैप-3 तब लागू किया जाता है जब AQI- 401 से 450 होता है। वहीं AQI 450-500 तक पहुंचने पर ग्रैप-4 लागू किया जाता है।