दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदल दी गई है। इस समय दिल्ली की हवा काफी ज्यादा जहरीली हो चुकी है, ज्यादातर इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में जा चुका है। वर्तमान में राजधानी में ग्रैप 3 की तमाम पाबंदियांस लागू कर दी गई हैं। अब उसी कड़ी में ट्रैफिक को कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला हुआ है।
दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की नई टाइमिंग
आतिशी सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के सभी दफ्तर सुबह साढ़े आठ बजे से पांच बजे तक खुलेंगे। केंद्र सरकार वाले दफ्तर सुबह 9 बजे से साढ़े पांच बजे तक खुलेंगे। इसी तरह दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खुलेंगे। अब सरकार को यह फैसला भी इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि तमाम पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पाया है, इससे उलट हालात विस्फोटक हो चले हैं।

GRAP 3 की पाबंदियों में क्या-क्या होगा?
जानकरी के लिए बता दें कि राजधानी में अब जो ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई हैं, उसके बाद से कई चीजें बदल जाएंगी। असल में नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक धूल पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन या तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तो रोक रहेगी लेकिन मेट्रो, रेलवे और हाईवे, रोड और फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट लगातार चलते रहेंगे।
दिल्ली तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा बीएस-III या उससे नीचे के डीजल से चलने वाले हल्के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। एनसीआर के राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसें, जो इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सीएनजी या बीएस-6 डीजल पर नहीं चलती हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा।
हर साल दिल्ली होती बेहाल
अब यह कोई पहली बार नहीं है जब नवंबर महीने में राजधानी में जहरीली हवा की धुंध देखने को मिली हो। पिछले कई सालों से लगातार ऐसी ही स्थिति ठंड के मौसम में देखने को मिल जाती है। हवा की कम होती गति और पराली के बढ़ते मामलों की वजह से भी स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है।