Delhi Air Quality Improves: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अब धीरे-धीरे सुधरने लगी है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप-4 चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू नहीं रहेगा। हालांकि, आयोग ने कहा कि ग्रैप-1 से ग्रैप-3 के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने बताया कि आगे भी हवा की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। जिसके बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। शनिवार को यानी दिल्ली की हवा 206 एक्यूआई के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के नियम इसी महीने की 5 तारीख को लागू किया गया था। जिसे अब वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद हटा लिया गया है। ग्रैप-3 में निजी निर्माण पर रोक है। लेकिन फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े कार्य हो सकेंगे। आयोग ने अपने आदेश में बताया कि GRAP के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति ने अपनी पिछली बैठकों में क्रमशः 6 अक्टूबर 2023, 21 अक्टूबर 2023, 2 नवंबर 2023 और 5 नवंबर 2023 को GRAP के चरण I, चरण II, चरण III और चरण IV के तहत कार्रवाई की थी।
ग्रैप-1 से 3 तक लागू रहेंगी पाबंदियां
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) आगे कहा कि उप-समिति 5 नवंबर 2023 को जारी GRAP के चरण-IV के तहत कार्रवाइयों के लिए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लेती है। GRAP के चरण-I से चरण-III के तहत कार्रवाई हालांकि लागू रहेंगी और पूरे NCR में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा निगरानी और समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि AQI स्तर आगे बढ़कर ‘गंभीर’/ ‘गंभीर +’ श्रेणी में न आए।
ग्रैप-3 में क्या बंद और क्या खुला रहेगा?
- एनसीआर में सभी खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों को बंद रहेंगी।
- किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। अगर कहीं ध्वस्तीकरण भी होना है तो ग्रैप-3 लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा।
- ग्रैप-3 के लागू होने के बाद निजी निर्माण पर भी रोक लग गई है। दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं कर पाएंगे।
- हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर रोक लगी रहेगी।
- इस दौरान भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पबंदी रहेगी।
- 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण/वितरण, पाइपलाइन आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक नहीं रहेगी।
- प्लंबर, बढ़ई का काम, आंतरिक सासोसज्जा और बिजली सबंधी काम पर कोई रोक नहीं रहेगी।
- दूध- डेयरी और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
- सफाई से जुड़े प्रोजक्ट आदि काम जारी रहेंगे।
- रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशनों के लिए परियोजनाएं,मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, हवाईअड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से संबंधित चीजों पर रोक नहीं रहेगी।