Delhi CM Arvind Kejriwal News: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं। उनकी हिरासत 28 मार्च यानी आज खत्म हो रही है। दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई की जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ कहा है कि एक दिन पहले ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि कोर्ट में पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया जाएगा। सुनीता ने कहा कि ED ने जब उनके घर रेड मारी तो महज 73 हजार रुपए मिले। दिल्ली CM अपने दावों को लेकर सबूत भी पेश करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका
अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की ओर से ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका निरस्त करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट में ईडी की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तो सीएम केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को वीडियो मैसेज के जरिए कहा कि ईडी हिरासत में बंद अपने पति से जब वह मिलीं तब उन्होंने बताया था कि केंद्रीय एजेंसी ने पिछले दो साल में ‘सो कॉल्ड शराब घोटाले’ को लेकर 250 से अधिक छापे मारे। हालांकि, अब तक इन छापों में ‘एक भी पैसा’ नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने AAP नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के परिसरों पर छापा मारा लेकिन कोई धनराशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उनके पति इस मुद्दे को लेकर बहुत दुखी हैं। सीएम केजरीवाल का बस यही कहना है कि उनका शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आपके दिल में है। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने बेहद भावुक अंदाज में लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री का यही कहना है कि आप आंखें बंद करो मुझे अपने आसपास महसूस करोगे।
CM पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई आज
अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। सुरजीत सिंह यादव की ओर से दाखिल इस याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा।